Schools Reopening: इस तारीख से खुल सकते हैं दिल्ली के स्कूल? ये हो सकती है गाइडलाइंस Feb 3rd 2022, 13:31 Delhi Schools Reopening: दिल्ली में शुक्रवार 04 फरवरी 2022 को डीडीएमए () की कोविड-19 समीक्षा बैठक में कई जरूरी मुद्दों पर बात होने वाली है। इनमें राज्य में स्कूल खुलने से लेकर अन्य पाबंदियों में ढील देने पर चर्चा की जा सकती है। कयास लगाए जा रहे हैं कि दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA) की बैठक में अगले सप्ताह से स्कूलों को फिर से खोलने पर फैसला लिया जा सकता है। क्योंकि 27 जनवरी कोई हुई पिछली बैठक में इसपर कोई बात नहीं हुई थी। पैरेंट्स एसोसिएशन भी दिल्ली सरकार से स्कूलों को फिर से खोलने का अनुरोध किया है, उन्होंने उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और उपराज्यपाल (एल-जी) अनिल बैजल को पत्र और याचिकाएं सौंपी हैं। दिल्ली सरकार ने पिछली डीडीएमए बैठक में स्कूलों को फिर से खोलने की सिफारिश की थी। दिल्ली सरकार () स्कूलों को फिर से खोलने के पक्ष में है। दिल्ली के उपमुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) भी छात्रों की भलाई के लिए स्कूल खोलने पर जोर दे रहे हैं। उनका कहना था कि छात्रों के सामाजिक-भावनात्मक स्वास्थ्य को और अधिक नुकसान से बचाने के लिए स्कूलों को फिर से खोलना जरूरी है। उन्होंने आगे यह भी कहा था कि कोविड के दौरान, हमारी प्राथमिकता बच्चों की सुरक्षा थी। लेकिन अब विभिन्न शोधों में पाया गया है कि यह बच्चों के लिए इतना हानिकारक नहीं है, इसलिए स्कूलों को फिर से खोलना जरूरी है, क्योंकि अब परीक्षा और संबंधित तैयारियों का समय है। वहीं पैरेंट्स एसोसिएशन भी स्कूलों को फिर से खोलने का अनुरोध कर रहा है। मनीष सिसोदिया ने खुद अपने ट्विटर हैंडल के माध्यम से इसकी सूचना दी थी। उन्होंने एक ट्विट कर बताया कि 1600 से अधिक माता-पिता एक प्रतिनिधिमंडल ने दोबारा स्कूल खोलने के पक्ष में हस्ताक्षरित ज्ञापन दिया है। इस तारीख से खुल सकते हैं दिल्ली के स्कूल 04 फरवरी को होने वाली डीडीएम की बैठक में अगले सप्ताह यानी 07 फरवरी 2022 से स्कूलों फिर से खोलने का फैसला किया जा सकता है। हालांकि फिलहाल सीनियर स्टूडेंट्स यानी कक्षा 9 से 12वीं तक के स्टूडेंट्स को ऑफलाइन क्लासेस के लिए बुलाया जा सकता है। इसके बाद चरणबद्ध तरीके से जूनियर क्लासेस के स्टूडेंट्स को स्कूल बुलाया जा सकता है। दिल्ली स्कूल खुलने पर लागू हो सकते हैं ये जरूरी नियम - स्कूल जाने के लिए माता-पिता या अभिभावक की लिखित मंजूरी अनिवार्य।
- फेस मास्क या फेस शील्ड, सोशल डिस्टेंसिंग और हैंड सैनेसाइटर समेत जरूरी नियमों का ध्यान रखना होगा।
- स्कूल स्टाफ और 15 वर्ष से 18 वर्ष तक के छात्रों को वैक्सीन लगी होनी चाहिए।
- अगर पैरेंट्स अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजना चाहते तो स्कूल उनपर दबाव नहीं डाल सकता।
- स्कूल के एंट्री गेट पर थर्म स्क्रिनिंग हो सकती है।
- ऑनलाइन क्लासेस भी चलती रहेंगी।
- स्कूल कैंपस को समय-समय पर सैनिटाइज करना जरूरी।
पिछली मीटिंग डीडीएम ने लिए थे ये फैसले बता दें कि 27 जनवरी को हुई पिछली मीटिंग में डीडीएमए ने वीकेंड कर्फ्यू (Delhi weekend curfew) को खत्म करते हुए अन्य पांबदियों में ढील दी थी। इनमें सिनेमा हॉल, जिम, एंटरटेनमेंट पार्क्स आदि 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुलने से लेकर शादी समारोह में 200 लोगों तक शामिल होने की परमिशन दी गई थी। इसके अलावा दिल्ली सरकार के ऑफिसों में भी स्टाफ को बुलाने की शुरुआत करने जैसे फैसले लिए गए थे। |